हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अतिरिक्त निदेशक ने सभी जिला पंचायत अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार पंचायतों में होने वाले किसी भी कार्य में दखल नहीं करेंगे और न ही पंचायतों में होने वाली बैठकों या खंड विकास कार्यालय से संबंधित कार्य में शामिल होंगे।
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