प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों की जॉइनिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण टीजीटी को ही नौकरी मिलेगी। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में नवनियुक्त 545 टीजीटी को जॉइनिंग के समय अपने शिक्षण संस्थानों की मान्यता को लेकर दस्तावेज पेश करने होंगे। अगर किसी शिक्षक के शिक्षण संस्थानों की मान्यता को लेकर दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, तो उसे जॉइनिंग नहीं मिलेगी। जरूरी सभी दस्तावेजों के सही पाए जाने पर ही प्रिंसिपल जॉइनिंग देंगे।
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