दिल्ली के उपराज्यपाल की विवेक अधीन शक्तियां में होगी और अधिक वृद्धि|

जाटव,ब्यूरो दिल्ली
गत सोमवार को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसके फलस्वरूप दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां मिलेंगी | इस विधेयक के मसौदे के अनुसार दिल्ली मंत्रिमंडल को किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेना जरूरी होगा | उपराज्यपाल अपने विवेक के अनुसार यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि किन किन मामलों में उनकी सलाह लेना जरूरी होगी| विधानसभा में कोई भी विधायक, उपराज्यपाल की सलाह के बिना पेश नहीं हो सकेगा | विधानसभा या इसकी कोई समिति शासकीय मामलों की जांच नहीं कर सकेगी और इसके एवज में बने सभी कानून रद्द समझे जाएंगे| इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली में जन निर्वाचित सरकार अर्थात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल नाममात्र के रह जाएंगे |

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