लोकेंदर सिंह वैदिक।
ब्यूरो ब्रो।
27 अप्रैल।
निरमण्ड तहसील के अंतर्गत ब्रो बाजार में सक्रिय करोना मामलों की पुष्टि होने के बाद तथा स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर उप मण्डल दंडाधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी(नागरिक)चेत सिंह (हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रांति चौक से सोसाइटी तक और ब्रो पुल (बाजार सहित) तक को केंटैनमेंट जोन और ऊपरी रोपडू क्षेत्र को बफर जोन बनाने के आदेश दे दिए। इस आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में पैदल यात्रा व वाहन चलाने की बनाई होगी। कोरोना आपदा में कार्यरत कर्मियों व वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।इन आदेशों की अवहेलना होने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 269 व 270 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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