देश व प्रदेश के साथ जिला कुल्लू में बढ़ते ओमीक्राॅन वेरियंट के मामलों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 तथा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में कुछ वंदिशें लगाई गई हैं।
जिसके अनुसार जिला में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक क्रफ्यू रहेगा जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। हालांकि आपात अथवा आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों अथवा व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध नहीं होगा।
साथ ही इण्डोर अथवा कवर क्षेत्र में क्षमता का 50 प्रतिशत यानि अधिकतम 100 व्यक्तियों जो दोनों में न्यूनतम हो, को एकत्र होने की अनुमति होगी जबकि खुले स्थानों में 300 लोग एकत्र हो सकेंगे और कोविड-19 के नियमों की सख्ती के साथ अनुपालना करनी होगी।
जिला के समस्त स्थानों में लंगर, धाम अथवा सार्वजनिक रसोई पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी रेस्तरां, पब, ढाबे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगे।
जिला में सभी दुकानें, मण्डियां तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सांय 6.30 बजे तक की खुले रहेंगे। हालांकि दवाई की दुकानों अथवा फार्मेसीज पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों तथा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की उल्लंघना करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन नियम के तहत कड़ी कारवाई की जाएगी।
जिलाभर में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।
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