पंचायत उपचुनाव के दौरान मतदान से 48 घंटे पूर्व से शराब बेचने पर रहेगा प्रतिबंध।

उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने एक अधिसूचना
जारी करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में उपचुनाव के दौरान मतदान क्षेत्र व साथ लगते क्षेत्रों में मतदान से 48 घण्टे पूर्व से शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा ।अधिसूचना के अनुसार मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, टैवर्न, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक व निजी स्थानों में शराब, मादक व नशीला पदार्थ बेचने व वितरण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को पंचातयी राज अधिनियम, 1994 के तहत 6 माह तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। जिला कुल्लू के विकास खण्ड निरमण्ड की ग्राम पंचायत डीम व घाटू तथा विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत मुहान में 10 अगस्त को उपचुनाव के दृष्टिगत यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जारी की गई है। 
एक अन्य अधिसूचना जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायती राज आशुतोष गर्ग ने उपरोक्त ग्राम पंचायतों में उपचुनाव के दृष्टिगत निवार्चन क्षेत्र में सार्वजनिक जनसभा का आयोजन करने, इसमें सम्मिलित होने व संबोधन करने पर मतदान से 48 घण्टे पूर्व से मतदान पूर्ण होने तक प्रतिबंध लगाया है। चुनाव प्रचार से जुड़ी कोई भी सामग्री को सिनेमाटोग्राफ व दूरदर्शन अथवा अन्य उपकरणों के माध्यम प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-बी के तहत दो साल तक का कारावास तथा जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

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