जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाने के लिए इसे आधार नंबर से जोड़ने का अभियान चलाया गया है। आधार नंबर केवल मतदाता सूची डाटाबेस से जोड़ी जाएगी तथा इसे कहीं भी प्रकट नहीं किया जाएगा। यह भी सूचित किया है कि आधार संख्या का प्राकटय पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगा एवं इसका मतदाता पंजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के संचालनार्थ मतदाता स्वयं ऑनलाइन माध्यम से एनवीएसपी पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा फार्म-6 ख भरकर आधार ओटीपी से स्वयं सत्यापन कर सकते हैं। यदि ऐसा करने में सक्षम न हो तो ऑफलाइन विधि से अपने मतदान केन्द्र के संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास यह फार्म भरकर दे सकते हैं। डाटा को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। यदि किसी मतदाता के पास आधार संख्या नहीं है तो वह इसके स्थान पर फार्म 6 ख में दर्शित अन्य 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति संलग्न कर सकता है।
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