कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में गैर जमानती वारंट जारी।

शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री स्व.वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ राजस्थान के उदयपुर की एक स्थानीय अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी सुदर्शना ने 17 अक्टूबर को घरेलू अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी।
उदयपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2022 को लगा था। लेकिन पहली सुनवाई में प्रतिवादी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 14 दिसंबर 2022 को मामले में सुनवाई तय की है। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय के बाद उसके साथ घरेलू हिंसा की गई।
बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने मेवाड़ राजवंश की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से वर्ष 2019 में विवाह किया था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह  की मृत्यु के समय सुदर्शना को उनके ससुराल वालों के साथ देखा गया था।
उसके बाद से विक्रमादित्य सिंह और सुदर्शना अलग रह रहे हैं।
शिकायतकर्ता सुदर्शना ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके ससुराल वालों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा न करने के लिए पाबंद कर उन्हें अलग से रहने के लिए मकान की व्यवस्था करने के लिए आदेश पारित किए जाए।

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