पैंशनर जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाएं- जिला कोषाधिकारी।

जिला कोषाधिकारी मण्डी सुरेन्द्र कुमार कटोच ने कहा है कि  जिला  कोषागार मण्डी से पैंशन प्राप्त कर रहे पैंशनरों की प्रत्येक वर्ष जुलाई से लेकर सितम्बर तक जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन न होने की सूरत में हर वर्ष नवम्बर या दिसम्बर माह में पैंशन बन्द कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि पैंशनर अपने नजदीकी उपकोष अथवा जिला कोष कार्यालय में जा कर अपने जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें ताकि उनकी पैंशन को जारी किया जा सके। इसके लिए वे अपना पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड,  बैंक पास बुक आदि दस्तावेजो को साथ ले जाए। जिन पैशनरों का कोषागारों में आधार नम्बर दर्ज है वे लोकमित्र केन्द्र से भी अपने जीवन प्रमाण का सत्यापन करवा कर उसकी प्रति इस कार्यालय को भेज सकते है।
उन्होंने कहा कि जिला मण्डी के समस्त पेंशनर वित्तीय वर्ष 2022-23 में यदि आपने कोई आयकर बचत की है तो उसकी छाया प्रति पीपीओ नम्बर सहित कोष कार्यालय में अविलम्ब जमा करवायें ताकि आयकर बचत का लाभ आपको दिया जा सके तथा साथ ही साथ विभाग द्वारा काटे जा रहे आयकर की वास्तविक स्थिति की जानकारी 26 ए एस से प्राप्त कर लें और यदि कर आपके पैन में जमा नही हो रहा है अथवा कर से सम्बन्धित किसी भी अनियमितता बारे तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करें।
पैंशनरों और पारिवारिक पैंशनरों को प्रदान किए जाने वाले पैंशन भते एवं अतिरिक्त पैंशन के सम्बध में उन्होंने कहा  है कि  सेवानिवृत पैंशनरों की जन्म तिथि पीपीओ में दर्ज होती है लेकिन पारिवारिक पैंशनरों की जन्म तिथि अंकित नहीं होती है। इसलिए पारिवारिक पैंशन प्राप्त कर रहे पैंशनर अपनी जन्म तिथि के लिए पैन कार्ड/ मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, डाईविग लाईसैस व वोटर पहचान पत्र ; जिसमें सत्यापित किया गया हो कि उनके पास जन्म तिथी से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज उपलब्ध नही है और इसमें लिखी जन्म तिथी सही है उपरोक्त में से किसी एक दस्तावेर्ज की सत्यापित प्रति आवेदन प्रपत्र के साथ सलंग्न करके जिला कोष या उप काषों में जमा करवाए ताकि इसे सम्बन्धित पैंशन दस्तावेज में दर्ज किया जा सके और पैंशन भते व अतिरिक्त पैंशन का लाभ पारिवारिक पैंशनर को प्रदान करने के साथ ही साथ विभिन्न आयु वर्ग हेतू निर्धारित आयकर की मानक कटौती ;स्टैन्डर्ड डिडक्शनद्ध का लाभ भी प्रदान किया जा सके।

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