उपायुक्त राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभार्थी इस योजना मिलने वाले लाभ को स्वेच्छा से त्याग करना चाहते है उन्हें पीएम किसान पोर्टल के फार्मर काॅर्नर में वाॅलंटियर सरैंडर ऑफ पीएम किसान बेनेफिटस का विकल्प का उपयोग करना होगा। उन्होंने बताया कि उक्त प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों का आधार मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उक्त विकल्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों द्वारा लाभ का त्याग करने पर उन्हें दिए गए पिछले लाभ की वसूली नहीं की जाएगी तथा एक बार लाभ कामाध्यम से स्वयं या लोकमित्र केंद्र के त्याग करने पर पुनः पंजीकरण नहीं हो पाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि ऐसे लाभार्थी जो अपने लाभ का त्याग करना चाहते हैं वे स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ त्याग कर सकते हैं।
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