30 जून ।
अगर आप अपना PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) आधार से नहीं लिंक किया है, तो आज अंतिम अवसर है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन-आधार लिंकिंग के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की है।
यानी अगर आपने 30 जून तक पैन को आधार से नहीं लिंक किया, तो ये एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।बैंकिंग समेत पैसे की आवश्यकता वाले सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग होगा।
पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता क्यों है?
IRS ने पाया कि कई लोगों को एक ही PAN दिया गया है। एक पैन एक व्यक्ति को अलॉट होता है।
आधार कार्ड प्राप्त करने योग्य टैक्सपेयर को पैन आवेदन पत्र और इनकम रिटर्न में आधार नंबर बताना अनिवार्य है, ताकि पैन डेटा डुप्लिकेशन को रोका जा सके।
आज PAN Aadhaar Card लिंक करने का अंतिम दिन है
किसके लिए लिंकिंग आवश्यक है?
सीबीडीटी के सर्कुलर (मार्च, 2022) के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट के तहत उन सभी लोगों के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है जिनके पास जुलाई 2017 में पैन नंबर था।
ये पेन आधार लिंकिंग के लिए आवश्यक हैं। 30 जून 2023 तक लिंकिंग करना अनिवार्य हैऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो ऐसा करने में असफलता होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
कुछ लोगों के लिए पैन-आधार लिंकिंग आवश्यक नहीं है।
80 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्ति के लिए।
इनकम टैक्स एक्ट के तहत अनिवासी व्यक्तियों के लिए।
ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो।
पेन-आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा?
पैन-आधार लिंक न कराने वाले व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।
बकाया इनकम टैक्स रिटर्न प्राप्त नहीं होगा।
निष्क्रिय पैन वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया गलत या गलत नहीं होगी।
निष्क्रिय पैन बढ़ी दर पर टैक्स कटेगा।
पैन निष्क्रिय होने पर बैंकिंग कार्य नहीं होगा। केवाईसी के लिए पैन चाहिए।
सेबी ने पैन-आधार लिंकिंग को आवश्यक क्यों बनाया?
केवाईसी के लिए पैन चाहिए। केवाईसी के बाद ही शेयर बाजार में व्यापार संभव है।
मार्केट में निवेश करने का केवाईसी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थानों को कराना अनिवार्य है। इसलिए निवेशकों का पैन-आधार लिंकिंग सिक्यॉरिटी मार्केट में काम करने के लिए आवश्यक है।
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