ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध:सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को ‘अवैध’ करार दिया है। मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। उनका तीसरा विस्तारित कार्यकाल इस साल 18 नवंबर तक था। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा, सरकार कानून बनाकर कार्यकाल विस्तार कर सकती है, मगर अध्यादेश से ऐसा करना वैध नहीं। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और ईडी से जुड़े सीवीसी एक्ट में बदलाव को सही ठहराया है। इसे केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को तीन साल कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश में कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जाए। अध्यादेश को संसद में पारित कराया गया। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की थी। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, कार्यकाल विस्तार देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। यह निर्णय अवैध था। उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ना होगा। 15 दिन में नए निदेशक की नियुक्ति हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कई अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

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