ज़िला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन ने जारी मानसून के दृष्टिगत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के लिए संबंधित एसडीएम को अधिकृत करने के आदेश जारी किए हैं ।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित एसडीएम अपने अधिकार क्षेत्र में मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के दृष्टिगत क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का आकलन के बाद स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी कर सकते हैं।
ज़िला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हाल ही में लगातार हुई बारिश के कारण ज़िला में सार्वजनिक अधोसंरचना का नुकसान और विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। इन मार्गो से यात्रा मानव जीवन को हानि और अप्रिय घटनाओं को न्योता दे सकती हैं। इसके दृष्टिगत लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।
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