4 जुलाई ।
हिमाचल संवाददाता ।
Now anyone can buy 0001 number, transport department has opened this number, auction will start from 5 lakhs.
हिमाचल में अब कोई भी गाड़ी का वीवीआईपी नंबर 0001 खरीद सकता है। परिवहन विभाग ने इस संख्या को आम लोगों को उपलब्ध कराया है। पहले, यह संख्या सिर्फ सरकार के लिए थी। इसके लिए सरकार को एक लाख रुपये देना पड़ा। हालाँकि, परिवहन विभाग ने अभी भी एचपी-07 सीरीज के 0001 के 10 नंबर को लोक प्रशासन (GD) विभाग के पास रखा है। मंत्रियों की गाडिय़ों में यह नंबर दिखेगा। जनता के लिए खुले नंबर में विशेष रजिस्ट्रेशन शुल्क पांच लाख रुपये है। यानी की बोली पांच लाख रुपए से शुरू होगी। 1999 में परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल रूल्स को संशोधित कर इसे लागू किया था। यह प्रावधान फिलहाल लागू नहीं हुआ है। सात दिन में लोगों को आपत्तियां और सुझाव देने की आवश्यकता होगी। इसके बाद यह व्यवस्था लागू होगी।
सचिव परिवहन विभाग ने ई-गजट पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, इस नंबर के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने राज्य में वीवीआईपी और वीआईपी नंबरों की नीलामी की दरें निर्धारित की हैं। 0001 संख्या परिवहन विभाग को कम से कम पांच लाख रुपये में बेच दी जाएगी, अधिसूचना कहती है। इसकी नीलामी ऑनलाइन होगी। न्यूनतम 75 हजार में 0002 से 0010 तक की संख्या की नीलामी की जाएगी। 0011 से 0100 तक गाड़ी नंबर को कम से कम 50 हजार रुपए में बेचना होगा। इसी तरह, अन्य वाहन संख्या के लिए भी शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, बोली 0101 से 9999 तक 15000 रुपये से शुरू होगी। इसके अलावा, 1100 से 9898 तक बोली 10,000 रुपये से शुरू होगी।
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