हिमाचल प्र।देश राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने प्रदेश के 400 डीलर को एडिशनल गुड टैक्स को लेकर नोटिस जारी कर दिए हैं।




6 जुलाई।

Himachal Pradesh State Tax and Excise Department has issued notices to 400 dealers of the state regarding additional good tax.

हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने राज्य के चार सौ डीलरों को एडिशनल गुड टैक्स के बारे में सूचना दी है। भूमि, एल्युमिनियम और प्लास्टिक दाना बनाने वाले अथवा बेचने वाले डीलर को ये नोटिस दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, एल्यूमीनियम, लैड और प्लास्टिक दाना पर राज्य सरकार ने एडिशनल गुड्स टैक्स से छूट दी गई थी। विभिन्न उद्योगपतियों ने इस छूट को लेकर सवाल उठाया कि इन उद्योगों पर एडिशनल गुड टैक्स क्यों नहीं लगाया जाएगा? ग्रेनाइट, आयरन, स्टील, मार्बल और अन्य कुछ उत्पादों पर राज्य ने एडिशनल गुड्स टैक्स लगाया था। अब सरकार ने 19 अप्रैल, 2023 को एडिशनल गुड टैक्स लागू किया है, जो तीन चीजों पर लगाया गया है। संबंधित राज्य में सड़क परिवहन का उपयोग करने पर टैक्स लगाया जाता है, जिसे एडिशनल गुड टैक्स कहा जाता है। एल्युमिनियम, लैड और प्लास्टिक दाना पर एजीटी छूट थी, लेकिन अब इन तीनों पर 50 पैसे प्रति किलो एडिशनल गुडस टैक्स देना होगा।

19 अप्रैल को ही विभाग ने इसकी सूचना दी थी। सिरमौर, बद्दी, ऊना, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, नूरपुर, कुल्लू और हमीरपुर के ईटीओ ने लगभग 400 डीलरों को नोटिस भेजे हैं। एडिशनल गुड टैक्स में शामिल होने से सरकार को 18 करोड़ से अधिक की आय होगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस खान ने बताया कि एक्साइज जिला के एटीसी ने एजीटी को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की है। 


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