ABD NEWS चंडीगढ़ : कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से सात जनवरी से वाइपीएस चौक पर दिए जा रहे धरने को समाप्त करने में विफल रहने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की पीठ ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए कहा यदि अधिकारी असफल होते हैं तो कोर्ट प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए राज्य के बाहर से सेना बुलाने में कोई संकोच नहीं करेगी। पीठ ने इस मामले की सुनवाई पांच सितंबर के लिए स्थगित करते कहा कि 10 मार्च के आदेश को लागू किया जाए। बता दें कि 10 मार्च को हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने को कहा था कि मोहाली जिले से चंडीगढ़ की ओर जाने वाली किसी भी सड़क को बाधित न होने दिया जाए।
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