पंजाब जिला लुधियाना नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आदमपुर के दोषी को 20 साल कैद

 ABD NEWS पंजाब: लुधियाना 10/08/2023 अतिरिक्त सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आदमपुर निवासी हरजिंदर सिंह उर्फ बबलू को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 1.05 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है।


पीड़िता की शिकायत पर 22 मार्च 2021 को मुकदमा नंबर 24/2021 थाना डाबा जिला लुधियाना में मामला दर्ज किया गया था । 11वीं की छात्रा ने बताया कि वह जालंधर में नाना-नानी के पास रहती थी। हरजिंदर उनके घर किराए पर रहता था। इसके बाद वह जालंधर आ गई तब भी हरजिंदर उनके घर आता था । अगस्त 2020 में वह उनके घर आया कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद उसने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हरजिंदर को गिरफ्तार किया।

 


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