ABD NEWS जालंधर : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोष साबित होने पर 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपित गुरु राम दास नगर भोगपुर निवासी अवतार सिंह के खिलाफ 23 जून 2021 को थाना भोगपुर में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में लड़की की मां ने बताया था कि उसका पति एक मंडी में काम करता है। उसका एक बेटा डेढ़ साल का व बेटी छह साल की है।घटना वाले दिन उसकी लड़की घर के बाहर खेल रही थी। आरोपित ने उसे चिप्स दिलवाने का लालच दिया और एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की चीखें सुनकर वह मौके पर पहुंची तो आरोपित मौके से भाग गया। दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक साल अतिरिक्त कैद भुगतना पड़ेगा।
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