अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज चंडीगढ़ : जालंधर की अदालत से जारी गैर जमानती वारंट मामले में आप विधायक शीतल अंगुराल को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, जालंधर की ट्रायल अदालत के आदेश के बावजूद पेश न होने के चलते नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने उन पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें जालंधर की अदालत में एक सितंबर को पेश होकर अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा। शीतल अंगुराल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जालंधर की अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद करने की मांग की थी। समाज सेवक और फैशन डिजाइनर मिंटी कौर ने इंटरनेट मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर शीतल अंगुराल और उनके साथियों पर केस दर्ज करवाया था। जांच के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में दाखिल किया था। चार्ज फ्रेम होने के बाद से वह अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत और बेल बांड रद करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इस मामले में उन्हें 24 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को रद करने की मांग को लेकर अंगुराल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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