13 अगस्त।
हिमाचल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में फैसला अगर जेबीटी के पक्ष में आता है तो सरकार जल्द ही 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देगी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की निर्णय के बाद राज्य में जेबीटी में 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान के जेबीटी प्रशिक्षुओं के हित में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती की घोषणा की है। अब जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु हिमाचल हाईकोर्ट में इस निर्णय पर अपना पक्ष रखेंगे। 26 नवंबर, 2021 को हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर निर्णय दिया कि एनसीटीई के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग और अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर लागू होते हैं।
अदालत ने आदेश दिए थे कि एनसीटीई की 28 जून, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। अदालत के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका पर निर्णय के बाद, हाईकोर्ट ने सुनवाई निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की घोषणा को गैरकानूनी करार दिया जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था।
देवेश शर्मा की याचिका को न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। सरकार जल्द ही 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी अगर हिमाचल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में जेबीटी के पक्ष में फैसला आता है।
जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि युवाओं में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिलिपि का इंतजार किया जा रहा है।
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