12 अगस्त।
Delhi Service Bill became law, President Draupadi Murmu approved, know what is the whole matter?
दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक इस कानून को 19 मई से ही लागू माना जाएगा। माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद अब दिल्ली सरकार के प्रशासन में भी बदलाव नजर आएगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिनियम को राषट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा।
इसे एक अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया गया था। इस विधेयक का पूरा विपक्ष विरोध करता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून को 2024 का सेमीफाइनल बताया था। दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद एक अगस्त की शाम को राज्यसभा में वोटिंग हुई, जिसमें 131 वोटों से विधेयक पास हुआ। इस विधेयक के खिलाफ सिर्फ सौ दो वोट पड़े। वहीं, लोकसभा में विपक्षी दलों के विरोध के बीच यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया। यह विधेयक अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा।
यह बिल दिल्ली में सिविल सर्विस अथॉरिटी के गठन से संबंधित है जो कि अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और अनुशासन से संबंधित फैसले लेगी। इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा उसमें मुख्य सचिव और गृह सचिव भी होंगे। यह अथॉरिटी पब्लिक ऑर्डर के अलावा अफसरों के तबादले और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल लेंगे। किसी भी मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का ही फैसला मान्य होगा।
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