अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत : नशे में मां के साथ छेड़खानी करने वाले भूपिंदर सिंह उर्फ टिल्लू को अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने डेढ़ साल की कैद के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। भूपिंदर सिंह टिल्लू के खिलाफ दो दिसंबर 2022 को थाना तीन में उसकी मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसका बेटा नशे में उसके साथ छेड़खानी करता है और नशे का आदि है।
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