मुफ्त बिजली के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश किए जारी, पंजाब सरकार को देनी होगी इतनी राशि एडवांस

 चंडीगढ़: बिजली को लेकर केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया है। जानकारी अनुसार मुफ्त बिजली के मामले में राज्य सरकारों के लिए


केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं।

बता दे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र में सब्सिडी में पारदर्शिता के लिए विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 लागू किया है। इसकी अधिसूचना 26 जुलाई को जारी की गई थी. इसके तहत राज्य सरकारों को सब्सिडी की रकम पहले ही जमा कराने को कहा गया है।ऐसा न करने पर उपभोक्ताओं से पूरा बिल वसूलने की बात कही गई है।

केंद्र सरकार के इस नए आदेश का असर पंजाब स्टेट पावरकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पर भी पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार, पंजाब सरकार को अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को बिजली सब्सिडी का अग्रिम भुगतान भी करना होगा या सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर बिना सब्सिडी वाला टैरिफ लगाने का जोखिम उठाना होगा। पंजाब सरकार को 5 से 6 हजार करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर जमा कराने होंगे।

राज्य नियामक आयोग ने 13 सितंबर 2007 को राज्य सरकार को सब्सिडी भुगतान अग्रिम करने का आदेश दिया था, लेकिन तब से किसी भी सरकार ने इन आदेशों को लागू नहीं किया है। नतीजा यह होता है कि सब्सिडी की रकम बड़े पैमाने पर जमा होती रहती है. पी.एस.पी.सी.एल. सालाना करीब 20 हजार करोड़ की बिजली विभिन्न श्रेणियों को मुफ्त दी जाती है। इसमें कृषि क्षेत्र का करीब 10 हजार करोड़, 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली का करीब 6 हजार करोड़ और बाकी उद्योगों, पिछड़े वर्ग आदि को दी जाने वाली बिजली शामिल है। इस प्रकार, राज्य का कुल बिजली सब्सिडी बिल 20,243.76 करोड़ है। 31 जुलाई तक सरकार ने 6,762 करोड़ रुपये का बिजली सब्सिडी बिल चुका दिया है।

जबकि 1,804 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त और 9,020 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाना बाकी है। इस प्रकार पी.एस.पी.सी.एल 31 जुलाई तक सरकार पर 1700 करोड़ बकाया।अगर सरकार हर तिमाही पर सब्सिडी आगे बढ़ाती है तो सरकार को पी.एस.पी.सी.एल 5 से 6 हजार करोड़ रुपए एडवांस देना होगा।

Post a Comment

0 Comments

Close Menu