ABD NEWS जालंधर : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोप साबित न होने पर गुरइकबाल सिंह निवासी कन्या खुर्द को बरी किए जाने का आदेश दिया है। आरोपित के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2022 को थाना शाहकोट में मामला दर्ज किया गया था। अदालत में उसके विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो सके।
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