नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा फ़ैसला करते हुए कहा कि आनलाइन गेमिंग पर कर लगाया जाएगा।
जानकारी अनुसार उन्होंने कहाकि'ऑनलाइन गेमिंग पर सभी रकम' पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय 1 अक्टूबर से लागू होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी।
बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, 'दिल्ली, गोवा, सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की है.' हालांकि, दूसरे राज्यों ने इसे जल्द लागू करने की बात कही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया।उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कानून लागू होने के छह महीने बाद इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि 'ऑनलाइन गेमिंग पर कर' को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान संसद के मौजूदा सत्र में उठाए जाने की उम्मीद है, जबकि इसके 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है।
एक महीने के भीतर यह दूसरी जीएसटी बैठक थी। इससे पहले, 11 जुलाई को हुई अपनी बैठक में, परिषद ने "ऑनलाइन गेमिंग में निवेश की गई सभी रकम" पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया था। इसके अलावा यह कौशल आधारित और मौका आधारित खेलों के बीच अंतर नहीं करता था।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेम पर "केवल उन मामलों में" कर लगाया जाएगा जहां खेलने के लिए पैसे का भुगतान किया जा रहा है। अगर आप क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ऑनलाइन गेम का भुगतान करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा।
राजस्व सचिव ने यह भी कहा कि विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भारत में पंजीकृत करने का प्रावधान किया जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें आईटी मिलेगा। एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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