अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज होशियारपुर : 19/08/2023 अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अंजना की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी गौरव उर्फ गोरा को दस वर्ष की कैद व 18 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। सात जुलाई 2022 को थाना टांडा में दिए बयान में पीड़ित की माता ने बताया था कि वह घर में काम कर रही थी। इस दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर के बाहर खेलने चली गई। अचानक बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां देखा दोषी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था।
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