ABD NEWS जालंधर : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज केके जैन की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में आरोप साबित होने पर रमेश सिंह निवासी डामुंडा और अरविंदर उर्फ सोनू निवासी डरोली कलां को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों के खिलाफ 24 जुलाई, 2020 को थाना फिल्लौर में मामला दर्ज किया गया था। अदालत में आरोप साबित होने पर कैद के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को चार-चार महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी ।
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