गायक मास्टर सलीम की बढ़ सकती है मुश्किलें मामला अब अदालत में पहुंचा ,



 अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज़ जालंधर : जालंधर में गायक मास्टर सलीम द्वारा बाबा मुराद शाह मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी पर विवादित बयान देने का मामला अब अदालत में पहुंच गया है। जालंधर के थाना कैंट में गायक मास्टर सलीम के खिलाफ दी गई शिकायत पर केस दर्ज न करने पर शहर के ही दिवान नगर निवासी गौरव कुमार ने अदालत में एस एच ओ के खिलाफ सी आर पी सी की धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दी है। उन्होंने अपनी दरखास्त में थाना प्रभारी को एफ आइ आर दर्ज करने के निर्देश देने को कहा गया है। गौरव कुमार की दरखास्त पर अदालत द्वारा निर्देश दिए हैं कि थाना कैंट के एस एच ओ जो शिकायत उनके पास पहुंची थी, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट 21 सितंबर को अदालत में पेश करे । गौरव कुमार ने अपनी दरखास्त में लिखा है कि थाना कैंट के प्रभारी उसकी शिकायत पर मास्टर सलीम के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। गौरव कुमार ने अपनी दरखास्त में शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आए एपेक्स कोर्ट में पिछले साल 21 अक्टूबर को आए फैसले का हवाला देते हुए मास्टर सलीम पर केस दर्ज करने के लिए थाना कैंट को डायरेक्शन देने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है, जिससे भावनाएं आहत होती हैं और उस पर यदि शिकायत न भी दी आए तब भी स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी शिकायत मिलने पर एक्शन नहीं लेता है तो उसे अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। मास्टर सलीम अपनी इस टिप्पणी पर सफाई दे चुके हैं कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। हालांकि इसके बाद वे माफी मांगने माता चिंतपूर्णी जा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने जालंधर के गीता मंदिर और पटियाला के काली माता मंदिर में भी माथा टेककर माफी मांगी। हालांकि आहत लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।

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