अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज दिल्ली : रेलवे बोर्ड ने के 18 सितंबर के एक परिपत्र द्वारा जानकारी देते हुए कहा है कि ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मृत्यु होने या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ा दी है। अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब पांच लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले ये रकम क्रमशः 50 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और पांच हजार रुपये थी। इसमें कहा गया है कि किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमशः 1.5 लाख रुपये, 50 हजार रुपये और पांच हजार रुपये मिलेंगे। पूर्ववर्ती अनुग्रह योजना में राशि क्रमशः 50 हजार, 25 हजार और पांच हजार रुपये थी। अप्रिय घटनाओं में आतंकी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।
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