अदालत में दोषी पर दोष साबित होने उम्रकैद की सजा के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई ,

 


अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत (22/09/2023) : जालंधर पुजारी की हत्या करने वाले आरोपित नवीन कुमार निवासी शीतल नगर को अदालत में दोष साबित होने पर जिला वा सेशन जज निर्भओ सिंह गिल की अदालत में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पुजारी की हत्या इसलिए कर दी गई थी कि उन्होंने शराब पीकर और चप्पल पहनकर आरोपित को मंदिर में आने से मना कर दिया था। आरोपित के खिलाफ 29 सितंबर 2019 को थाना डिवीजन नंबर एक में मामला दर्ज हुआ था। घटना वाले दिन पुलिस को दी शिकायत में मृतक देव कुमार शुक्ला के भतीजे संजय गांधी नगर निवासी वेद प्रकाश शुक्ला ने बताया था कि उनके चाचा पंडित देव कुमार शुक्ला शीतल नगर मंदिर में पुजारी का काम करते थे। उसने बताया कि आरोपित नवीन कुमार शिव शक्ति मंदिर शीतल नगर में शराब के नशे में आता-जाता था और कई बार मंदिर में जूते पहनकर चला जाता था। उनके चाचा ने कई बार उसे इस काम से रोका। इसी बात को लेकर आरोपित उनके चाचा के साथ रंजिश रखने लगा। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वो कालेज में छुट्टी होने के कारण अपने घर के बाहर बैठे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि उनके चाचा भागे जा रहे हैं और नवीन उनके पीछे-पीछे भाग रहा था। नवीन ने उनके चाचा देव कुमार के सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में दोष साबित होने पर नवीन कुमार को उम्रकैद की सजा के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।

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