अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत : (31/08/2023) अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने महिला से छेड़खानी करने एवं दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में आरोपित रोशन लाल को दोष साबित होने पर एक साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपित के खिलाफ 10 अक्टूबर 2021 को थाना गोराया में एफ आई आर दर्ज हुई थी। कैद के साथ एक हजार रुपये जुर्माने का आदेश भी दिया गया है।
0 Comments