अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज दिल्ली : एक महत्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट का कहा है कि पिता की संपत्ति पर अविवाहित या विधवा बेटी का तो दावा है, लेकिन तलाकशुदा बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं है। भरण-पोषण का दावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 21 के तहत किया गया है, जिसमें उन आश्रितों के लिए प्रविधान है जो भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसमें रिश्तेदारों की नौ श्रेणियां हैं, मगर इनमें तलाकशुदा बेटी शामिल नहीं है।
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