एनडीपीएस एक्ट केस में चार महीने की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना ,


 अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत : (08/09/2023) एडिशनल जिला एवं सेशन जज राणा कवरदीप कौर चाहल की अदालत ने एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी करार देते हुए हनी कुमार निवासी बंगा कलोनी, जालंधर कैंट को चार महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ 18 जून 2017 को थाना मकसूदां में मामला दर्ज किया गया था। 

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