जालंधर अदालत एन डी पी एस एक्ट केस में दस साल सजा , एक लाख रुपए जुर्माना ,


 अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत :(01/09/2023) अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज ललित कुमार सिंगला की अदालत ने एन डी पी एस एक्ट के मामले में गिरफ्तार बलविंदर कौर उर्फ सुखी निवासी मेहतपुर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बलविंदर कौर उर्फ सुखी के खिलाफ 25 मार्च, 2017 को थाना मेहतपुर में मामला दर्ज किया गया था। 



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