अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज मोहाली अदालत : (14/09/2023) वीरवार को 31 साल पूर्व अमृतसर में हुए फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआइ की स्पेशल अदालत ने तीन पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा तीनों पुलिस कर्मियों को दो - दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआइ कोर्ट के जज राकेश कुमार गुप्ता ने तत्कालीन इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एएसआइ सुरिंदर सिंह और गुरदेव सिंह को सजा सुनाते हुए अपने फैसले में इस केस को रेयरेस्ट आफ रेयर केस करार किया। टिप्पणी की कि पुलिस वालों का यह कारनामा किसी दरिंदगी से कम नहीं है। अप्रैल 1992 में अमृतसर के गांव ठठिया स्थित बस स्टैंड से स्थानीय पुलिस ने हरजीत सिंह को उठाया था। 14 दिन बाद दो अन्य व्यक्तियों लखविंदर और जसविंदर के साथ उसे भी फर्जी मुठभेड़ में मार दिया था। हरजीत के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी।
0 Comments