अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत : (08/09/2023) एडिशनल जिला एवं सेशन जज राणा कवरदीप कौर चाहल की अदालत ने एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी करार देते हुए अजय कुमार निवासी नवांशहर को दो महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ 8 अक्टूबर 2017 को थाना गोराया में मामला दर्ज किया गया था।
0 Comments