जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट मामले में दस महीने की कैद व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ,

अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर अदालत (04/10/2023) : जालंधर अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कृष्ण कांत जैन की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट मामले में दोष साबित होने पर कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा को दोषी करार देते हुए दस महीने की कैद व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ 3 जनवरी 2021 को थाना फिल्लौर में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
 

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