अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर अदालत (13/10(2023) : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज राणा कंवरदीप कौर चाहल की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी करार देते हुए ज्योति निवासी शंकर को छह महीने कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर बीस दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।दोषी ज्योति निवासी शंकर के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट के तहत 2017 में थाना नकोदर सदर में मामला दर्ज किया गया था।
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