अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर अदालत : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज ललित कुमार सिंगला की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी बलविंदर सिंह उर्फ दर्शु निवासी रोलू माजरा, रोपड़ को दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बलविंदर के खिलाफ सात सितंबर 2020 को थाना जालंधर कैंट में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जुर्माना न देने पर बलविंदर सिंह उर्फ दर्शु को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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