अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर अदालत (20/10/2023) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत जैन की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में प्रितपाल सिंह उर्फ प्रीत निवासी बड़ा पिंड को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रितपाल सिंह उर्फ प्रीत के खिलाफ 22 अक्टूबर 2020 को थाना एसटीएफ मोहाली में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जुर्माना न देने पर चार महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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