जालंधर अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में दोषी को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई ,

अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर अदालत (10/10/2023) : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज धर्मेंद्र पाल सिंगला की अदालत द्वारा एन डी पी एस एक्ट केस में सुरजीत सिंह उर्फ मिठा पुत्र बलबीर सिंह निवासी गाखल जालंधर को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सुरजीत सिंह उर्फ मिठा पुत्र बलबीर सिंह निवासी गाखल, जालंधर के खिलाफ 2018 को थाना लांबड़ा में एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। 


 

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