अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज जालंधर अदालत (03/10/2023) : जालंधर थाना गोराया में पंजाबी गायक मास्टर सलीम के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत एक एफ आई आर दर्ज हुईं थी। गायक मास्टर सलीम द्वारा बाबा मुराद शाह मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी पर विवादित बयान दिया गया था। पंजाबी गायक मास्टर सलीम द्वारा अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत द्वारा पंजाबी गायक मास्टर सलीम की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है।
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