उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुल्लू के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर जेबीटी के 70 पदों को भरने के लिए बैच आधार पर साक्षात्कार अथवा काऊंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार 23 नवम्बर को निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के अदेशानुसार हर एक उम्मीदवार जो निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है वह 12 जिलों से अपने जिले में ही काऊंसलिंग के लिए पात्र है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुरजीत राव ने कहा कि इस चयन प्रक्रिया में वहीं अभ्यर्थी भाग ले सकता है जो जेबीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2017 नियमों के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करता हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 13 अक्तूबर, 2021 के अनुसार न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, एमएड की योग्यता पूर्ण करता हो। जेबीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2017 नियमों के अनुसार जमा दो, स्नातक के साथ जेबीटी, बीएड, डीएलएड, बीएलएड और जेबीटी टैट उत्तीर्ण किया हो।
इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए योग्यांकों में नियमानुसार 5 फीसदी छूट है। जो उम्मीदवार जेबीटी के पद की निर्धारित योग्यता की शर्तों के अुनसार पद के लिए पात्र है, वे उक्त तिथि को बैचवार भर्ती की काऊंसलिंग के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने जिला के उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित पपत्र पर जिलों की प्राथमिकताओं का क्रम काऊंसलिंग के दिन भरकर देंगे। निर्धारित पपत्र काऊंसलिंग के दिन उम्मीदवारों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जिला में सामान्य के 26, ईडब्ल्यूएस के 9, ओबीसी के 12, ओबीसी बीपीएल 2, ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित 1, अनुसूचित जाति 13, अनुसूचित जाति बीपीएल के 2, अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित 1, अनुसूचित जनजाति 3, अनुसूचित जनजाति बीपीएल का 1 पद के लिए काऊंसलिंग होगी। जिला कुल्लू के सभी पात्र अभ्यॢथयों को बुलावा पत्र संबंधित रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त होने के बाद भेजे जाएंगे, फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी को बुलावा पत्र न मिलेगा तो ऐसे अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित तिथि में उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में काऊंसलिंग के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
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