अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर (09/12/2023) : जालंधर जुडिशियल अदालत में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में 32,773 मामलों का मौके पर ही निपटारा राजीनामे के माध्यम से किया गया और इनमें कुल 33 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक के विवादों का निपटारा किया गया। जानकारी देते हुए माननीय श्री निरभऊ सिंह गिल जिला एवं सैशन जज-कम- चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथारिटी जालंधर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत जुडिशियल अदालतों और राजस्व विभाग में लंबित दीवानी, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना कलेम केस, बिजली कानून कंपाउंडेबल, ट्रैफ़िक चालान और फौजदारी के समझौते हो सकने वाले केसों और अन्य संस्थान जैसे बैंक, बिजली विभाग, भारत संचार निगम और वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटीगेटिव केसों का फ़ैसला राजीनामे द्वारा करवाने के लिए लगवाया गया था। उन्होंने कहा कि जिला जालंधर में 17, नकोदर में दो , फिल्लौर में एक सहित कुल 20 बैंच स्थापित किए गए थे। जिला अदालतों जालंधर, नकोदर और फिल्लौर में उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित कुल 34083 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 32773 मामलों का मौके पर ही राजीनामे के माध्यम से निपटारा किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इन मामलों में कुल 33,61,65,676 रुपये (33 करोड़ 61 लाख 65 हजार 676 रुपये) का भुगतान किया गया है। जालंधर में स्थापित 17 बैंचों का निरीक्षण इंचार्ज अमित कुमार गर्ग सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जालंधर द्वारा किया गया। लोक अदालत के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए माननीय श्री निरभऊ सिंह गिल जिला एवं सैशन जज-कम- चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथारिटी जालंधर ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को जल्दी एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से निर्णय लेने से धन और समय की बचत होती है।
0 Comments