अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / चंडीगढ़ : पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब में शुरू हुई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को चुनौती दी गई है। होशियारपुर निवासी परविंदर सिंह ने योजना को चुनौती देते हुए कहा कि यह योजना जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इससे प्रदेश का कोई भला नहीं हो रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मिली जनकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न इस योजना पर रोक लगा दी जाए। पंजाब सरकार ने 27 नवंबर को गुरुपर्व के अवसर पर 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पंजाब के आर्थिक रूप से कमजोर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देश भर के तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। यात्रा में जाने वाले लोगों को एसी धर्मशालाओं में ठहराया जाएगा। खाना व श्रद्धालु किट भी मुहैया करवाई जाएगी। जब किसी धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वहां उनकी भाषा में तैनात गाइड विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। यह यात्रा सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। इस यात्रा का 50 हजार से अधिक लोग फायदा उठाएंगे। यात्रियों के खाने की व्यवस्था भी होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्री हजूर साहिब, श्री पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ की रेलगाड़ी के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। जबकि श्री अमृतसर साहिब, श्री तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता ज्वालाजी, चिंतपूर्णी देवी, नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम धाम की यात्रा बसों के माध्यम से करवाई जाएगी।
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