डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कहा कि जिलावासी अपनी सुविधा के अनुसार 1076 हेल्पलाइन पर अपाइंटमेंट ले सकते है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को ली जाने वाली सेवा के संबंध में आवश्यक दस्तावेज, फीस आदि की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदक को एस.एम.एस. जरूरी दस्तावेज और मिलने के समय और दिन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित 'सेवा सहायक' उनके द्वारा निर्धारित समय एवं दिन के अनुसार टैबलेट के साथ उनके पास पहुंचकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा सहायक से फ़ीस प्राप्त करने के बाद एक रसीद दी जाएगी, जिस पर नागरिक अपने आवेदन को ट्रैक कर सकेंगे। पंजाब सरकार द्वारा "सरकार-तुहाडे द्वार" के तहत 43 विभिन्न सेवाएं जिनमें जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट, हलफ़ीया बयान, लाभार्थी बच्चों के लिए वज़ीफ़ा, निवास सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट निर्माण श्रमिक पंजीकरण, वृद्धावस्था पेंशन, बी.सी. सर्टिफिकेट, बिजली बिल भुगतान, जन्म सर्टिफिकेट में नाम जोड़ना, आय रिकॉर्ड का निरीक्षण, विवाह पंजीकरण (अनिवार्य), मृत्यु सर्टिफिकेट के कई मामले, निर्माण श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण, पंजीकृत और अपंजीकृत दस्तावेजों की वैराफाई कॉपी जन्म सर्टिफिकेट में सुधार, मृत्यु /एनएसी प्रमाण पसर्टिफिकेट, ग्रामीण क्षेत्र सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट की कॉपी, सामान्य जाति सर्टिफिकेट, विधवा/वेसहारा पेंशन, नान-इनकंबरैंस सर्टिफिकेट, बंधक इक्विटी की एंट्री, जन्म सर्टिफिकेट में देरी से एंट्री, ओबीसी सर्टिफिकेट, आय और संपत्ति सर्टिफिकेट, दिव्यांगता पेंशन, फर्द, यूडीआईडी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन, दस्तावेजों के काउंटर साइन, विवाह रजिस्ट्रेशन (आनंद), शगुन योजना, मुआवजा बांड, आश्रित बच्चों की पेंशन, सीमा क्षेत्र सर्टिफिकेट, देर से मृत्यु सर्टिफिकेट, एनआरआई सेवाओं में दस्तावेजों पर काउंटर साईन, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए काउंटर साईन, मृत्यु सर्टिफिकेट में सुधार, कंडी क्षेत्र सर्टिफिकेट में एंट्री आदि शामिल है।
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