सीसीटीवी कैमरे की 45 दिन की रिकॉर्डिंग तैयार कर पुलिस कमिश्नर दफ्तर में उपलब्ध कराई जाए। अगर किसी ने एक दिन के लिए वाहन खड़ा करना है तो रजिस्टर में उसका पूरा ब्यौरा रखा जाए। इसमें वाहन मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन, आरसी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर व वाहन पार्क करने व वापस लेने की तिथि भी दर्ज करनी होगी। यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा करना है तो वाहन मालिक से वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसैंस की फोटोकापी लेकर इसे रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए। अगर ज्यादा दिन से कोई भी वाहन पार्किंग में खड़ा होता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी होगी। इसके अलावा पार्किंग में काम करने वाले कारिदों की भी नजदीकी थाने में पुलिस वेरीफिकेशन करवाई जाए। इसके साथ ही सभी मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, होटल आदि में भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
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