ऊना(अंकुश शर्मा)- हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम ऊना के माध्यम से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के जिला प्रबंधक विपन कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता अनुसूचित जाति के स्थाई निवासी जिनकी सालाना आय सभी साधनों से 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, आयु 18 से 55 वर्ष के मध्यम तथा निगम के माध्यम से ऋण लेकर अपना रोजगार/धंधा चलाना चाहते हो व किसी ऋण देने वाली संस्था के ऋण दोषी भी नही होना चाहिए।उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से आवेदक 5 लाख रूपये तक का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा। अधिकारी जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01975-223694 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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