उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किये जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम को सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी कोई आपेक्ष हो अथवा प्रविष्टि पर कोई आपेक्ष हो तो प्रारूप -2,3 और 4 में 17 जनवरी तक पुर्नरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।
डीसी ने बताया कि प्रत्येक ऐसा दावा या आपेक्ष व्यक्तिगत रूप में अथवा अभिकर्ता के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी यानि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने बताया है कि यदि कोई वोटर पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो वह पांच दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी यानि उपायुक्त ऊना के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।
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