हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों के प्राथमिक उपार्जक जिसमें महिला एवं पुरुष शामिल हैं, जिनकी मृत्यु 18 से 59 वर्ष के बीच हुई हो, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा उनके परिवार को 20 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस कार्यक्रम के तहत उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 67 मामलों को 13 लाख 40 हजार रुपये की सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अभी तक कुल 166 मामलों को 33 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि को देने का अभिप्राय केवल यह है कि इन परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता मिल पाए।
ऐसे करें आवेदन
जिला कल्याण अधिकारी केवल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बीपीएल परिवार के प्राथमिक उपार्जक महिला एवं पुरुष, जिनकी मृत्यु 18 से 59 वर्ष के बीच हुई हो, के परिवार को 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के आवेदन पत्र तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध होते हैं। आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति तथा बैंक बचत खाते की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
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